अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा छुपाने और टैक्स चोरी करने वाले कारोबारियों, उद्योगपतियों और पूंजिपतियों की शामत आने वाली है। जल्द ही सरकार ने विधानसभा में एक वित्त विधेयक को पेश किया है। जिसके अंतर्गत सरकार आधार कार्ड को लेकर एक अहम बदलाव करने वाली है। अगर आपके पास 12 अंको वाला आधार कार्ड नहीं है या किसी कारण आप तक नहीं पहुंचा है तो उसके लिए अभी आवेदन कर दीजिए। क्योंकि पहले वेतन भोगियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए केवल पैन कार्ड देना निश्चित था लेकिन 1 जुलाई 2017 से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी होगा। जिसका सीधा मतलब है कि कारोबारी साल 2016-17 के लिए जब आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे तो उसमें  आधार कार्ड का उल्लेख होना जरूरी है। आम तौर पर वेतन भोगी लोगों के लिए बीते साल का रिटर्न दाखिल करने के लिए अगले साल की 31 जुलाई आखिरी तारीख होगी।

अगर तकनीकी रुप से कहे तो 2016-17 का स्टेटमेंट 2017-18 का रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल किया जा सकता है। जनाब अगर आपने आयकर में आवेदन कर रखा है और अगर साथ में आधार कार्ड का इन्वोल्वेमेंट नंबर नहीं दिया है तो आधार कार्ड बनाने की तैयारी में जल्द से जल्द जुट जाइये। यदि आपने आधार का जिक्र नहीं किया तो आपका पैन गैर कानूनी मान्य कर आपके आवेदन को रद्द कर  दिया जाएगा। साथ ही समझा जाएगा कि आपने आधार के लिए आवेदन किया ही नहीं।

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