एटीएम को लेकर बैंक और सरकारें अब सजग हो चुकी हैं। लगातार बढ़ रहे अपराधों और चोरी-डकैती से परेशान होकर सरकार को मजबूरन कुछ ऐसे नए नियम बैंक प्रणाली में लागू करना पड़ा जिससे इन सबपर लगाम लगाई जा सके। इन नए नियमों में कहा गया है कि शहरी इलाकों में रात 9 बजे के बाद ATM में कैश नहीं भरा जाएगा और एक कैश वैन में सिंगल ट्रिप में 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं रहेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6 बजे के बाद किसी ATM में कैश नहीं भरा जाएगा और एक ATM में लोड करने के लिए कैश को पिछले दिन या दिन की शुरुआत में बैंक से कलेक्ट किया जाएगा जिससे कैश भरने का काम निर्धारित समयसीमा से पहले किया जा सके।

नए नियमों के अनुसार, कैश वैन पर तैनात कर्मचारियों को हमले, अपराधियों के व्हीकल का पीछा करने और अन्य खतरों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अब तक बिना ट्रेनिंग के ही सेक्योरिटी गार्ड को कैश वैन के देखभाल के लिए रख लिया जाता था। हालांकि वो भी ट्रेंड रहते थे लेकिन उतना नहीं कि वो शातिर बदमाशों से मुकाबला कर सकें। इसके साथ ही होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर में कहा गया है कि कैश ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े सभी कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच के लिए उनका आधार वेरिफिकेशन भी कराना होगा।

बता दें कि नए नियमों के अनुसार, सिक्योरिटी गार्ड की बंदूकों से दो वर्ष में कम से कम एक बार टेस्ट फायरिंग की जाएगी और इनकी बुलेट प्रत्येक दो वर्षों में बदली जाएंगी। इसके साथ ही सभी कैश वैन में सीसीटीवी, लाइव जीपीएस ट्रैकिंग और बंदूकों के साथ कम से कम दो सिक्योरिटी गार्ड जरूरी होंगे।

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