बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने दो लाख के बेल बॉन्ड और बीस-बीस लाख के दो मुचलके पर जमानत मंजूर की है। साथ ही कोर्ट ने जमानत राशि एनआरएचएम के खाते में जमा कराने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने बसपा सरकार के पू्र्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने और ट्रायल में पूरा सहयोग करने का भी आदेश दिया है। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण टंडन की एकलपीठ ने यह आदेश दिया है।

बसपा शासनकाल में हुए बहुचर्चित एनआरएचएम घोटाले में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा आरोपी बनाये गए थे। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। सीबीआई द्वारा जमानत याचिका नामंजूर किए जाने के बाद पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। उनकी जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।

हम आपको बता दें एनआरएचएम घोटाले में आरोपी रहे पूर्व मंत्री अनन्त कुमार मिश्रा, राम प्रसाद जायसवाल, रईस अहमद सिद्दीकी और महेन्द्र कुमार पाण्डेय को कोर्ट से जमानत पहले ही से मिल चुकी है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की भी जमानत मंजूर कर ली।

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