Delhi Services Bill: देश में संसद का मानसून सत्र जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार (7 अगस्त) को ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, 2023’ राज्यसभा में पेश करेंगे। दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए लाया गया ये ‘दिल्ली सेवा बिल’ 3 अगस्त को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया जा चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 7 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है।
Delhi Services Bill: सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा विधेयक
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अनुसार दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार को राज्यसभा में आएगा। विधेयक पर चर्चा के समापन के बाद उसी दिन शाम को विधेयक को पारित करने के लिए मतदान होगा। सूत्रों ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष की ओर से बहस शुरू कर सकते हैं। सिंघवी ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया था।
Delhi Services Bill: क्या कहता है विधेयक?
विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन कर अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण पर फैसला लेने के लिए प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है। प्राधिकरण में मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है। हालांकि, इस मामले में फैसला लेने का अंतिम अधिकार उपराज्यपाल को दिया गया है।
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