भड़काऊ बयान मामले में Delhi Police की बड़ी कार्रवाई, नूपुर शर्मा समेत इन लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR

Delhi Police: राजस्थान के मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुर रहमान, अनिल कुमार मीणा, गुलजार अंसारी, पीस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शादाब चौहान और सबा नकवी को भी नामजद किया गया है।

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Nupur Sharma
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Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो कथित तौर पर “नफरत के संदेश फैला रहे हैं, विभिन्न समूहों को उकसा रहे हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जो सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया विश्लेषण के बाद 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गईं। एक प्राथमिकी निलंबित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ है।

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नवीन जिंदल के खिलाफ भी Delhi Police ने दर्ज की FIR

स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन (IFSO) इकाई द्वारा दर्ज की गई दूसरी FIR में दिल्ली भाजपा के निष्कासित मीडिया इकाई के प्रमुख नवीन कुमार जिंदल के नाम शामिल हैं।बता दें कि पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों से कई देशों के नाराज होने के बाद भाजपा ने शर्मा और कुमार के खिलाफ कार्रवाई की थी।

दूसरी FIR में हिंदू महासभा की पदाधिकारी पूजा शकुन पांडे का भी नाम है। उनके खिलाफ सोमवार को एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पत्रकार सबा नकवी के खिलाफ भी FIR

वहीं राजस्थान के मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुर रहमान, अनिल कुमार मीणा, गुलजार अंसारी, पीस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शादाब चौहान और सबा नकवी को भी नामजद किया गया है। पुलिस उपायुक्त (आईएफएसओ) केपीएस मल्होत्रा ​​ने पहले कहा कि “एफआईआर कई धर्मों के लोगों के खिलाफ है।”

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Delhi Police ने सबा नकवी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

इन धारोओं के तहत Delhi Police ने दर्ज की FIR

मल्होत्रा ​​ने कहा कि इकाई साइबर स्पेस पर अशांति पैदा करने के इरादे से झूठी और गलत सूचनाओं को बढ़ावा देने में विभिन्न सोशल मीडिया संस्थाओं की भूमिकाओं की जांच करेगी और इसका भौतिक स्थान पर प्रभाव पड़ता है जिससे देश के सामाजिक ताने-बाने के साथ समझौता होता है।”

गुरुवार को, पुलिस ने कहा कि दोनों मामलों की धाराएं 153 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295 (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर की गई कार्रवाई), और 505 (राज्य के खिलाफ या राज्य के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित करना) हैं।

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