12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वाले दोषियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले बच्चियो के साथ रेप करने वालें दोषियों को फांसी देने का प्रस्ताव रखा था इस विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा से विधेयक के रूप में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

महिला और नाबालिगों के साथ बढ़ते अपराधों पर कार्रवाई के लिए इस सख्त कानून के विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार नाबालिग से रेप और गैंगरेप के आरोपी को मृत्युदंड की सजा देने के विधेयक को मंजूरी देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया।

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पिछले हफ्ते कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रदेश में 12 साल या इससे कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक रेप करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने की सिफारिश वाले प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

विधेयक के मुताबिक
भादंवि की धारा 376 (रेप) और 376 डी (सामूहिक रेप) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। दोनों धाराओं में दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है।
महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें घूरने जैसे मामले में दोषियों को सजा के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में रेप की घटनाओं में बढ़ोत्तरी से प्रदेश सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। वहीं लंबे समय से इस मामले में सख्त कानून बनाए जाने की मांग चल रही थी। जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।

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