एमपी सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी बलात्कारियों के सर्वनाश की प्रतिज्ञा ले ली है। हरियाणा सरकार ने भी मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रावधान से संबंधित कानून लाने के एक प्रस्ताव को कल मंजूरी दे दी।  अब प्रदेश में 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषी को कम से कम 14 साल की जेल या फांसी की सजा होगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने गैंगरेप पर कम से कम 20 साल जेल की सजा का प्रावधान किया है। बच्चियों से छेड़छाड़ और उनका पीछा करने की सजा भी बढ़ा दी गई है। आईपीसी की धारा 376ए, 376डी, 354, 354डी(2) जैसे कानूनों में संशोधन करने का फैसला किया गया है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में की गई मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला अपराधों से जुड़े भारतीय दंड संहिता के कानून की धारा 376, 376 डी, 354, 354 की धारा 2 में कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इन धाराओ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर लगाम लगाना है। खट्टर सरकार ने आईपीसी की धारा 354 में नया सेक्शन जोड़ा है।  जिसके बाद छेड़छाड़, मारपीट और महिला की इज्जत पर हाथ डालने के आरोपियों को कम से कम दो साल की सजा की बात की गई और इसे बढ़ाकर 7 साल भी किया जा सकता है।

बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में 12 साल की उम्र तक की लड़कियों के साथ रेप या गैंगरेप करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने के लिए कानून में फेरबदल किया था।

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