UPTET 2021 Result Update: यूपीटीईटी के उम्मीदवारों के रिजल्ट में लिखा “Court Case”, जानें क्या है पूरा मामला

यूपीटीईटी 2021 परीक्षा का रिजल्ट 8 अप्रैल 2022 को ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in पर जारी किया गया था। लेकिन अब लगभग 20 हजार से अधिक छात्रों का रिजल्ट रोक दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के योग्य नहीं माने जाएंगे।

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GATE 2023 Schedule
GATE 2023 Schedule

UPTET 2021 Result Update: उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा का रिजल्ट 8 अप्रैल को आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जारी किया गया है। लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद भी कई हजार उम्मीदवारों का रिजल्ट रोक दिया गया है। इस से यह सभी उम्मीदवार परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसका कारण क्या है। दरअसल, बताया जा रहा है कि जिन उम्मीदवारों का रिजल्ट अभी रोक दिया गया है, वे उम्मीदवार इस साल की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पात्र नहीं माने जाएंगे।

UPTET 2021 Exam Admit Card

UPTET 2021 Result Update: आपको बता दें, यूपीटीईटी 2021 परीक्षा के प्राथमिक स्तर पर 4 लाख 43 हजार 598 उम्मीदवार और उच्च प्राथमिक स्तर पर 2 लाख 16 हजार 994 उम्मीदवार शामिल हुए थे।

Patna High Court asked Bihar Government, How do unqualified teachers checked the copies of metrics?

UPTET 2021 Result Update: 20 हजार उम्मीदवारों के रिजल्ट पर लिखा “कोर्ट केस”

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 20 हजार अभ्यर्थियों का यूपीटीईटी 2021 का रिजल्ट जारी नहीं किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इन अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा में शामिल कर लिया था, लेकिन इनका रिजल्ट रोक लिया गया है।

अब उनका परिणाम घोषित करने की जगह विभाग एकलपीठ के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने जा रहा है। इन 20 हजार अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर कोर्ट केस (Court Case) लिखकर आ रहा है। इस विषय में परीक्षा नियामक ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए शासन से अनुमति भी मांगी गई है।

one lakh registration in two hours in UPTET 2018 website

UPTET 2021 Result Update: 2020 में NIOS को मिली पटना कोर्ट से मान्यता

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS (National Institute of Open Schooling) एक शैक्षिक संगठन है जो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग शिक्षा प्रदान करता है। इसकी स्‍थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवंबर, 1989 में एक स्‍वायत्‍त संस्‍था के रूप में की गई थी। पटना हाईकोर्ट के जनवरी, 2020 में आए फैसले के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को टीईटी और शिक्षक भर्ती में मान्य दी थी। NCET ने भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान (NIOS) से 18 महीने के डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (DElEd) कोर्स को देश भर में मान्य करार दिया था।

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