NEET-PG EWS Reservation: Supreme Court ने टाली नीट-पीजी में EWS Reservation की याचिका, जल्द सुनवाई की नई तारीख होगी तय

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Supreme Court
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NEET-PG EWS Reservation: आज सुप्रीम कोर्ट में NEET दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10 प्रतिशत आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाले मामले पर सुनवाई की जानी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी और इसे टाल कर 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

NEET-PG EWS Reservation: आरक्षण से तय नहीं होती योग्यता

वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने याचिका को लेकर कहा कि बैंच ने दोपहर तक इंतजार किया लेकिन अब सुनवाई करना असंभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा 22 मई को है और इसके परिणाम 30 मई को जारी किए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा था कि आरक्षण किसी योग्यता को कम और ज्यादा नहीं करता है बल्कि यह केवल सामाजिक तौर पर समान अवसर प्रदान करता है।

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NEET-PG EWS Reservation: साथ ही कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा है “AIQ Seats आरक्षण प्रदान करने से पहले केंद्र सरकार को इसके लिए न्यायालय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी”। 7 जनवरी, 2022 को ही कोर्ट ने EWS/OBC वर्ग को आरक्षण के साथ NEET-PG Counselling 2021-22 को शुरू करने की अनुमति दी थी।

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NEET-PG EWS Reservation: NEET PG Counseling तत्काल शुरू करने के लिए लिया गया फैसला

कोर्ट ने नीट प्रवेश परीक्षा के लिए AIQ Seats में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10 प्रतिशत वाला मानदंड पहले की तरह अब भी जारी रखा जाएगा ताकि मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया अव्यवस्थित न हो। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए दिया ताकि जल्द से जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

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