उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में सीबीआई (CBI) ने आज एससी/एसटी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने पीड़िता द्वारा 22 सितंबर को दिए गए आखिरी बयान को आधार बनाया है और इसी के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया है। 

इस मामले में आरोपियों के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि सीबीआई ने छात्रा के आखिरी 22 सितंबर वाले बयान को आधार मानते हुए चारों को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने आरोप पत्र में चारों पर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया है।

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 325 एससी एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा 354 व 376 ए, 376 डी व 302 के तहत मामला दर्ज किया है।

हाथरस के चंदपा कोतवाली इलाके के एक गांव में 14 सितंबर को चार लोगों ने 19 साल की युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म किया था। जब बिटिया के साथ दरिंदगी हुई तब वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। युवती को गंभीर हालत में हाथरस के जिला अस्पताल लाया गया, जहां से अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया था। 

22 सितंबर तक सामान्य तरीके से पीड़िता का इलाज होता रहा, जबकि उसकी हालत काफी गंभीर थी। 23 सितंबर को पीड़िता को वेंटिलेटर मिला। गंभीर हालत को देखते हुए  28 सितंबर को दिल्ली रेफर कर दिया गया था। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पीड़िता के भाई की तहरीर पर चार युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 

हालांकि यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया था कि पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ। कोर्ट ने इस बयान पर पुलिस को फटकार भी लगाई थी। इस मामले में योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 

इस मामले में योगी सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई का गठन किया गया था। सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए कई बार पीड़िता के परिजनों के पूछताछ की। इसके अलावा कई बार घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था। सीबीआई की टीम ने आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी कराई थी। 

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