GST New Hike: आम जनता को महंगाई का झटका! डेयरी प्रोडक्ट्स समेत कई चीजों पर बढ़ाई गई दरें, पढ़ें पूरी लिस्ट

GST New Hike: आपको बता दें, जहां रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाया गया है वहीं कई सामानों पर जीएसटी छूट खत्म करने का भी फैसला किया है।

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GST Return: दिवाली पर मिली व्यापारियों को बड़ी राहत! GST भरने की तारीख बढ़ा सकती है सरकार
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GST New Hike: आम जनता को लगातार महंगाई का झटका लग रहा है। इसी बीच बताया जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट में बदलाव किया है। इस बदलाव की वजह से आज से कई चीजें महंगी हो गई हैं। आपको बता दें, जहां रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाया गया है वहीं कई सामानों पर जीएसटी छूट खत्म करने का भी फैसला किया है।

Selection of dairy products on rustic wood bacground

GST New Hike: आज से लागू हुए नए रेट्स

आपको बता दें जीएसटी की नई दरें आज से यानी 18 जुलाई से लागू हो गई हैं। आज से पैकेट बंद और लेबल वाले प्रोडक्ट्स पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले इन चीजों पर सिर्फ 5 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाता था। वहीं, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, मछली, दही, पनीर, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा, अभी तक इन पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता था।

इसके अलावा एटलस, मानचित्र और चार्ट, नारियल पानी और फुटवेयर के कच्चे माल पर 12 फीसदी GST की नई दरें लागू की गई हैं। सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।

Pod Hotel3

GST New Hike: होटल के कमरों पर भी बढ़ा टैक्स

आपको बता दें, अब तक एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर छूट थी लेकिन आज से इन पर 12 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। वहीं, 5,000 रुपये प्रति दिन से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा लेकिन ICU अब भी जीएसटी की श्रेणी से बाहर है।

GST New Hike: इन सभी चीजों पर कम हुआ जीएसटी

रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों को लाने और ले जाने पर कर की दरों को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इसी के साथ स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के आर्टिफिशियल अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर भी GST की दरें 5 फीसदी कर दी गई हैं। इसी के साथ डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली खास वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब से 12 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा जो अभी तक 18 फीसदी था।

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