पहले भेजा 91 हजार का बिजली बिल वसूली का नोटिस, फिर किया मना, जानें क्या है पूरा मामला?

बिजली विभाग की ओर से लगभग 6 महीने बाद डीएम को एक और पत्र लिखा गया है।

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UP News: यूपी के वाराणसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बिजली विभाग की एक करतूत से उपभोक्ता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस विभाग के नाम पर किसी ने उपभोक्ता को फर्जी फोन करके भी परेशान किया और गालियां दी। बताया गया कि पहले उपभोक्ता को बिजली विभाग की ओर से कथित 91 हजार रुपये का बकाया राशि वसूलने के लिए एक नोटिस भेजा गया, उसके बाद फिर उस नोटिस को वापस करने की भी बात कही गई।

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UP News: 2 लाख 7 हजार 531 रुपये लागत सहित वसूली की बात

मिली जानकारी के अनुसार, यूपी के मढ़ौली-वराणसी के पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से उपभोक्ता प्रिया सिंह पति विजेन्द्र सिंह को 25 जून 2022 को एक डिमांड नोटिस भेजा गया, जिसको लेकर कहा गया कि उपभोक्ता ने डिमांड नोटिस के अनुसार, पूर्ण देय जमा नहीं किया है। वहीं, इस संदर्भ में 28 जुलाई 2022 को एक पत्र डीएम को भेजा गया। इस पत्र के माध्यम से कलेक्टर से अनुरोध किया गया है “आपसे निवेदन है कि 2 लाख 7 हजार 531 रुपये वसूली को लागत सहित, जैसा आप निर्धारित करें, देय वसूली अधिनियम 1958 की धारा 5 के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में उपरोक्त वसूली उपभोक्ता से कर लें।”

वहीं, उपभोक्ता ने बताया कि यह जो डिमांड की गई थी उसकी राशि पहले ही जमा हो चुकी है। उपभोक्ता के अनुसार, उसके यहां बिजली सप्लाई का सिस्टम प्री-पेड का है, तो बिना पे किए कैसे बिजली मिल सकती है। अब बिजली विभाग ने एक और पत्र लिखा है, जिसमें उक्त राशि को न वसूलने के लिए डीएम से निवेदन किया गया है।

नोटिस को वापस करने के लिए पत्र
बिजली विभाग की ओर से लगभग 6 महीने बाद डीएम को एक और पत्र लिखा गया है। इसमें विभाग ने बताया कि उपभोक्ता को बिजली बिल के लिए 91 हजार रुपये वसूलने के लिए भेजे गए नोटिस को वापस लेना है। विभाग ने डीएम को लिखे गए पत्र में बताया “91 हजार की वसूली के लिए जो नोटिस भेजा गया था, महोदय अवगत कराना है कि उक्त संयोजन प्री-पेड श्रेणी का है जिसमें उपभोक्ता द्वारा बिजली उपयोग से पहले (रिचार्ज द्वारा) ही भुगतान किया जाता है। लेकिन एचसीएल सिस्टम द्वारा गलती से बिल निर्गत होने के कारण अधिक बकाये पर कार्यालय द्वारा आरसी प्रेषित किया गया। आप से अनुरोध है कि उक्त आरसी को वापस की जाए।”

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