त्योहारों को देखते हुए आगरा में धारा 144 लागू, धरना-प्रदर्शन और जुलूस पर रोक

6 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक धारा 144 लागू

0
191
Section 144 in Agra: प्रतीकात्मक चित्र (यूपी पुलिस)
Section 144 in Agra: प्रतीकात्मक चित्र (यूपी पुलिस)

Section 144 in Agra: यूपी के आगरा जिले में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ ही बिना अनुमति के क्षेत्र में जुलूस निकालने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि दीपावली, ईद ए मिलादुनवी, बारावफात, भैयादूज, वाल्मीकि जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा इत्यादि को लेकर आगरा में शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है। इस दौरान कई नियम और प्रतिबंध लागू रहेंगे। वहीं, इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Section 144 in Agra: प्रतीकात्मक चित्र (यूपी पुलिस)
Section 144 in Agra: प्रतीकात्मक चित्र (यूपी पुलिस)

Section 144 in Agra: 6 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक धारा 144 लागू

आगरा पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस की मानें, तो 6 अक्टूबर से 1 दिसंबर 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के जुलूस, प्रदर्शन, झांकी आदि निकाले पर रोक रहेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ 5 लोगों के खड़े होने पर भी पाबंदी रहेगी। पुलिस ने यह भी कहा कि त्योहारों के दौरान कोई असमाजिक तत्व, लोगों की भावनाओं को न भड़काए और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए धारा 144 लगाई गई है।

होगी दंडात्मक कार्रवाई-एडीएम

वहीं, आगरा के एडीएम सीटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि अगर कोई भी धारा 144 को तोड़ता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों के लिए कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वे पर्व-त्योहारों को शांति के साथ मनाएं, पुलिस प्रशासन आपका सहयोग करेगा। पुलिस की गश्ती को जिले में बढ़ा दिया गया है। पुलिस प्रशासन किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है।

यह भी पढ़ेंः

कर्नाटक के मस्जिद में नारेबाजी करने के आरोप में 4 गिरफ्तार, ओवैसी ने बीजेपी पर मुसलमानों को नीचा दिखाने का लगाया आरोप

Shri Krishna Janmabhoomi Case में सर्वे कमिश्‍नर की नियुक्‍ती पर फैसला आज! जानें क्या है मामला?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here