महुआ मोइत्रा ने दिल्ली का सरकारी आवास किया खाली, लोकसभा से पिछले महीने हुई थी निष्कासित

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संसद में घूस लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा को आखिरकार दिल्ली में अपना सरकरी बंगला खाली करना ही पड़ा। महुआ को दो दिन पहले एक बार फिर से बंगला खाली करने को लेकर नोटिस भेजा गया था। जिसके बाद महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने महुआ की याचिका को खारिज कर दिया और इसके चलते महुआ मोइत्रा को दिल्ली में अपना सरकरी बंगला खाली करना पड़ा है।

आपके बता दें कि संसद में घूस लेकर सवाल पूछने के आरोप साबित होने के बाद 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी और इसके बाद उनको दो बार सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। तीसरी बार उन्हें तुरंत बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था। महुआ को यह बंगला लोकसभा सांसद के तौर पर आवंटित किया गया था लेकिन सदस्यता रद्द होते ही उनसे बंगला खाली करने को कहा गया था।

पहले भी मिले थे नोटिस

बता दें कि TMC नेता को पहले भी संपदा निदेशालय से बंगला खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महुआ को 7 जनवरी को पहली बार नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें 8 और 12 जनवरी को भी बंगला खाली करने के संबंध में नोटिस थमाया गया था।

बता दें कि बंगला खाली करने के नोटिस के विरोध में महुआ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका देने पहुंची थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें संपदा निदेशालय से आग्रह करने को कहा कि वे कुछ और समय तक उन्हें उनके सरकारी बंगले पर रहने दें। हाई कोर्ट ने कहा था कि संपदा निदेशालय के अधिकारी असाधारण परिस्थितियों में कुछ शुल्कों के भुगतान के आधार पर व्यक्ति को छह महीने तक रहने की इजाजत देते हैं।

मालूम हो कि बीते वर्ष संसदीय पैनल ने टीमसी नेता महुआ पर ‘कैश फॉर क्वेरी’ मामले में दोषी पाया था उनकी सांसदी को रद्द कर दिया था।   दरअसल, महुआ पर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के साथ अपना पार्लियमेंट्री लॉगिन-आईडी और पासवर्ड शेयर करने के आरोप में दोषी पाया गया था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें सरकारी बंगले को खाली करने के लिए नोटिस भेजने शुरू कर दिए थे।    

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