Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में एक बार फिर वायु प्रदूषण खतरा बढ़ने के चलते सरकार ने GRAP 3 लागू कर दिया है। शुक्रवार को सरकार द्वारा यह ऐलान किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में अब निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गई है। बताया गया है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण और डिमोलेशन एक्टीविटीज पर रोक लगाई गई है। सरकार ने दिल्ली-NCR में गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगाने का ऐलान किया है।
Delhi Air Pollution:इन चीजों पर लगी रोक
बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP 3) यानी तीसरे चरण के तहत यह रोक लगाने का यह निर्देश लागू किया गया है। दरअसल दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता कुछ दिनों से काफी खराब देखी जा रही है। बीते 24 घंटो में वायु गुणवत्ता सूचकांक 399 पर रहा था। यह गंभीर श्रेणी से केवल 2 कदम नीचे था। इसके चलते तत्तकाल प्रभाव से दिल्ली में GRAP 3 की तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश जारी किए गए हैं।
GRAP के अनुसार स्टेज III के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कम से कम तीन दिन पहले शुरू होनी चाहिए। बता दें रोक लगाई गई चीजों में निर्माण और विध्वंस, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियां शामिल है।
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