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Wrestlers Protest: भारतीय पहलवानों का जंतर मंतर पर WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आज छठे दिन भी धरना-प्रदर्शन जारी है। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को जेल में डालने की मांग की है। मालूम हो कि WFI प्रमुख के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौनशोषण का आरोप लगाया है। इन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस में शिकायत करने का बावजूद अभी तक WFI प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। अब इस मामले पर पहलवानों का एक और बयान सामने आया है।

जंतर मंतर के पास धरने पर बैठी महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा,”आज कोर्ट का फैसला आया है लेकिन दिल्ली पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। हम 6 दिनों से बैठे हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर ही हमारा अगला कदम होगा। हमारी मांग है कि उन्हें(WFI अध्यक्ष बृजभूषण) जेल में डाला जाए।”

विनेश ने आगे कहा,” मेरी PM से नैतिकता के आधार पर अपील है कि उन्हें हर एक पद से हटाया जाए। जब तक वे उस पद पर रहेंगे वे उस पद का दुरुपयोग करेंगे और जांच को प्रभावित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है।”

वहीं, ओलंपियन बजरंग पुनिया ने कहा,”हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें(बृजभूषण शरण सिंह को) जेल में नहीं भेज दिया जा सकता।”

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Wrestlers Protest:दिल्ली पुलिस दर्ज करेगी मामला-कोर्ट में एसजी मेहता

आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि इस मामले में वो WFI के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस की तरफ से SG तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में FIR दर्ज हो जाएगी। ऐसे में अब इस मामले में कुछ नहीं बचता।

सुप्रीम कोर्ट में CJI की अध्यक्षता वाली बेंच में कपिल सिब्बल ने कहा,”हम खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहीं, WFI प्रमुख के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं। इस वजह से चिंता है। इसलिए मामले की जांच SIT से होनी चाहिए। जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में की जाए।” वहीं,CJI ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस के वकील के बयान को रिकॉर्ड पर रख रहे हैं कि मामले में आज FIR दर्ज होगी।

SG मेहता ने कहा कि जिस तरह का घटनाक्रम है ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी लोग पीछे हैं। हालांकि, यह बेहद गंभीर मामला है। इसलिए अभी कुछ नही कहेंगे। उन्होंने कहा कि याचिका में की गई मांग को देखें जिसमें FIR दर्ज कराने की मांग की गई है।

सिब्बल ने कहा कि औपचारिक शिकायत जनवरी 2023 में दर्ज की गई थी। उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं हमने आईओए में भी शिकायत दर्ज कराई थी। वहां भी कुछ नहीं किया गया। वहीं, कानून के तहत FIR दर्ज करानी थी लेकिन नहीं किया गया।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को खतरे की आशंका का पर्याप्त आकलन करने और नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौनशोषण की शिकायत करने वालो में कई महिला पहलवानों के साथ एक नाबालिग लड़की भी है।

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