केंद्र और राज्य सरकारें न देखें मजहब, हेट स्पीच के खिलाफ खुद लें एक्शन: SC

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हेट स्पीच को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हेट स्पीच के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के दिए आदेश दिया है।

कोर्ट ने अपने 2022 के उस आदेश को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को यह आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म की परवाह किए बिना राज्य सरकार और केंद्र शासित सरकार इस पर कार्रवाई करें।

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