दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में 13 जुन 1997 में भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें 23 बच्चों समेत 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए थे। इस अग्निकांड के दोषी करार दिए गए गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। गोपाल द्वारा सजा को कम करने के लिए दी गई याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि गोपाल की सजा बरकरार रहेगी। गोपाल को बाकी बची सजा भी जेल में ही काटनी होगी।

Gopal ansalदरअसल, इससे पहले कोर्ट ने गोपाल को एक साल की सजा सुनाई थी लेकिन उसके बाद गोपाल के पक्ष ने उसकी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कोर्ट में अर्जी दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों की टीम ने इस याचिका पर विचार किया जिसके बाद 3 में से 2 जजों का कहना था कि बढ़ती उम्र की वजह से गोपाल को कोई बीमारी या तकलीफ़ नहीं है इसलिए उसकी सजा को बरकरार रखा जाए। इस सहमति के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने सजा मांफी के लिए दायर याचिका की सुनवाई में दोषी गोपाल और उसके भाई सुशील अंसल को 60 करोड़ रूपयों का जुर्माना लगा कर सजा से बच निकलने की अनुमति दी थी। इस बार की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती और उसे 60 करोड़ रूपयों में तौला नहीं जा सकता इसलिए दोषियों को जुर्माने के साथ-साथ सजा भी काटनी होगी। गोपाल एक साल में से 5 महीने की सजा काट चुके हैं और बाकी बची 6 से ज्यादा महीनों की सजा भी अब उन्हें काटनी होगी।

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