Uttarakhand News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की मौत के CBI जांच के आदेश

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Jim Corbett National Park
Uttarakhand High Court ordered to investigate the death of tigers in Jim Corbett National Park

Uttarakhand News: नैनीताल हाईकोर्ट ने जिम कॉर्बट नेशनल पार्क में बाघों और तेंदुओं की मौत के मामले में मंगलवार को संज्ञान लेते हुए मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही वन अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए ED को आदेश दिया है। इतना हीं नहीं कोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस को भी आदेश दिया है कि वो तीन महीने के अंदर शिकारियों को पकड़े।

दरअसल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार बाघों और तेंदुओं की मौत हो रही है। यहां पिछले ढाई साल में करीब 40 बाघों और करीब 272 तेंदुओं की मौत हो चुकी है। ऐसे में कोर्ट ने इसे रेरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में बताते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।

आपको बता दें कि उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार हो रही बाघों की मौत के मामले मे नैनीताल हाईकोर्ट से ये बड़ा आदेश आया है। विभागीय अधिकारियों की मदद से शिकारियों द्वारा इनका अवैध शिकार किया गया है, जिसके बाद से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई थी।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश पारित करते हुए सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा और ईडी को जांच के निर्देश जारी किये है।

वहीं, मामले में दायर उक्त याचिका में अन्य बिन्दुओं पर भी हाईकोर्ट ने कई आदेश पारित करते हुए सख्त निर्देश जारी किये है, जिसमें भारत सरकार की अधिसूचना के तहत कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन में जिप्सी के प्रवेश पर रोक लगाते हुए, बस और टूरिस्ट कैंटर के जरिए पर्यटकों को सैर कराने का आदेश दिया है।

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