सहयोगी के साथ दुष्कर्म के मामले में तहलका पत्रिका के मुख्य संपादक तरुण तेजपाल पर रेप का मुकदमा चलेगा। अदालत 28 सितंबर को तरुण पर आरोप तय करेगा और फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय, गोवा ने तेजपाल का उनके खिलाफ लगे आरोप निरस्त करने का आवेदन खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि 54 वर्षीय तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342 , 350 (आपराधिक बल), 354 ए और बी (महिला पर यौन प्रवृत्ति की टिप्पणियां और उस पर आपराधिक बल का प्रयोग) और 376 (बलात्कार) के तहत आरोप तय होंगे।

अदालत के सुनवाई के बाद वकील फ्रांसिस्को तवोरा ने अदालत के बाहर पत्रकारों को बताया कि अदालत के निर्देशानुसार अब तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोप तय होंगे। तवोरा ने बताया कि अदालत द्वारा तेजपाल के खिलाफ कोई आरोप हटाया नहीं गया है। वहीं तेजपाल के वकील रवि शर्मा का कहना था कि यह कोई केस ही नहीं है, इसलिए याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए थी। आपको बता दें कि अदालत ने इस कार्यवाही से मीडिया को दूर रखने का आदेश दिया था। वहीं अदालत की कार्यवाही कैमरे के सामने हो रही थी।

गौरतलब है कि तेजपाल की एक सहयोगी ने उन पर 2013 में एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक पांच सितारा होटल में एक लिफ्ट के अंदर उनका यौन उत्पीडन करने का आरोप लगाया था। तहलका प्रबंधन द्वारा शुरू में इस मामले को अंदरुनी बताकर दबाने की कोशिश की गई थी। लेकिन मीडिया में मामला लीक होने पर यह जल्द ही राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बन गया। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने तेजपाल की गिरफ्तारी की। फिलहाल तेजपाल अभी जमानत पर हैं।

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