Money Loundering Case: मनी लांड्रिंग केस में सह-आरोपी पूनम जैन के लिए मंगलवार का दिन राहत भरा रहा।दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले की सह-आरोपी और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को नियमित जमानत दे दी है। उन्होंने 1 लाख रुपये का निजी मुचलका भी भरा।कोर्ट ने इस बाबत पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।वहीं सत्येन्द्र जैन की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई नहीं हुई।
अब वैभव और अंकुश जैन की जमानत पर आगामी 27 अगस्त को सुनवाई होनी है।कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है।
Money Loundering Case: ईडी ने 18 जुलाई को पूनम से की थी पूछताछ
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 18 जुलाई को पूनम जैन से पूछताछ की थी। उनके पति और सत्येंद्र जैन को कथित हवाला सौदे से जुड़े पीएमएलए मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि जैन ने साल 2011-12 और 2015-16 में चार कंपनियों की स्थापना की थी। जिसमें धनशोधन के अलावा कोई कारोबार नहीं किया है। आप नेता सत्येंद्र जैन ने साल 2013 में राजनीति में आने के तुरंत बाद इन कंपनियों के निदेशक का पद छोड़ दिया।
Money Loundering Case: CBI और ED दोनों ने बनाया था आरोपी
ईडी ने आरोप लगाया था कि इन कंपनियों के जरिए सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के बाहरी इलाके में 23 करोड़ रुपये की 200 बीघा जमीन खरीदी। उनकी पत्नी पूनम जैन को भी सीबीआई और ईडी दोनों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपी बनाया। इससे पहले आयकर विभाग ने उनसे पूछताछ भी की थी।
सीबीआई ने सत्येंद्र जैन पर 1.68 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सत्येंद्र जैन के सहयोगी वैभव जैन की ईडी हिरासत बढ़ा दी। एक अन्य आरोपी अंकुश जैन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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