Wrestlers Protest: Supreme Court ने पहलवानों के केस की याचिका पर सुनवाई की बंद , कहा- आगे के मामलों के लिए मजिस्ट्रेट या दिल्ली हाईकोर्ट जाएं…

Wrestlers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में FIR को लेकर मांग की गई थी जो कि अब पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि महिला पहलवानों को कहा कि भविष्य में वो संबंधित मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट का रूख कर सकते हैं।

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Wrestlers Protest: Supreme Court ने पहलवानों के केस की याचिका पर सुनवाई की बंद , कहा- आगे के मामलों के लिए मजिस्ट्रेट या दिल्ली हाईकोर्ट जाएं...
Wrestlers Protest: Supreme Court ने पहलवानों के केस की याचिका पर सुनवाई की बंद , कहा- आगे के मामलों के लिए मजिस्ट्रेट या दिल्ली हाईकोर्ट जाएं...

Wrestlers Protest: भारतीय कुश्ती संघ (WFI) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक सभी पीड़िताओं के बयान दर्ज क्यों नहीं किए गए हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा कि पीड़िताओं के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कब तक दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर भी सुनवाई बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है क्योंकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही पहलवानों को सुरक्षा दे दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने इस स्तर पर कार्यवाही बंद कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता कुछ और चाहते हैं, तो वे मजिस्ट्रेट या दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जा सकते हैं।

Wrestlers Protest: सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
Wrestlers Protest: सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

Wrestlers Protest: सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में दिल्ली पुलिस ने अदालत में प्रगति रिपोर्ट दाखिल की। जिसमें दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट दाखिल की। दिल्ली पुलिस की ओर से SG ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुरक्षा मुहैया कराई गई है। नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा बाकी 6 शिकायतकर्ताओ को भी सुरक्षा दी गई है। छह पुलिसकर्मी चौबीसों घंटे तैनात हैं।

वहीं, दूसरी तरफ ब्रजभूषण चरण सिंह की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि याचिका में मुझे पक्षकार बनाया गया है। जबकि मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि उनका पक्ष भी सुना जाए।

Wrestlers Protest
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SG ने कहा अगर सभी बातों के लिए अगर शिकायतकर्ता कोर्ट आएंगे तो यह सही नहीं होगा। जो उनकी अर्जी में मांग थी वो पूरी हो गई है।अब नई मांग उचित नहीं है।
उन्हों आगे कहा कि दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। महिला सीनियर ऑफिसर इनकी शिकायत पर काम कर रही हैं। CJI ने SG से सवाल किए कि क्या 164 के तहत बयान दर्ज हुए है?

SG ने कोर्ट को बताया कि कहा अभी नहीं किया गया है। CJI ने फ़िर पूछा कि क्या मजिस्ट्रेट से इसके लिए टाइम लिया गया ? SG ने उत्तर दिया कि अभी नहीं, अभी शिकायत की जांच की जा रही है। इस मामले में कुल 7 शिकायतकर्ता है। उन्होंने आगे कहा कि पहलवानों के वकील हुड्डा नाबालिग को बयान दर्ज करने के लिए नोटिस नहीं दिया गया। 3 घंटे तक बयान दर्ज हुए। कल दोपहर में 160 के नोटिस के तहत बयान दर्ज करने के लिए आये थे। इस मामले मे 4 शिकायतकर्ताओं के बयान शाम को बयान दर्ज हुए।

पहनवानों के वकील हुड्डा की ओर से कहा गया कि आरोपी शिकायतकर्ताओं के बारे में लगातार बयान दे रहे हैं। स पर बृजभूषण की तरफ से कहा गया कि धरने बैठे शिकायतकर्ता भी इंटरव्यू दे रहे हैं।

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इस मामले को लेकर CJI ने शिकायतकर्ता से पूछा अब आप सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं? आप FIR के लिये यहां आए थे वो दर्ज हो गई है।

SG ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला पहलवान भी लगातार टीवी पर बयान दे रहे हैं। जो प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर पर बैठे हैं। SG ने कहा कि वहां राजनीतिक पार्टी के लोग बेड लेकर गए थे। तब मौके पर धक्का मुक्की हुई लेकिन कोई भी पुलिसकर्मियों ने शराब नहीं पी रखी थी। सभी की मेडिकल जांच हुई।

इस मामले को लेकर CJI ने कहा SG के मुताबिक जल्द ही मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायतकर्ताओ के बयान दर्ज किए जाएंगे। वहीं CJI ने यह भी कहा कि कमिश्नर ने अपने हलफनामे में कहा कि नाबालिग को सुरक्षा दी है। इतना ही नहीं दूसरे शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा दी गई है।

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Wrestlers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में FIR को लेकर मांग की गई थी जो कि अब पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि महिला पहलवानों को कहा कि भविष्य में वो संबंधित मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट का रूख कर सकते हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं द्वारा रिटायर्ड जज से मामले की जांच की मांग की गई। जिसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई बंद कर दी गई है।

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