DMK नेता कनिमोई को Supreme Court से बड़ी राहत, चुनाव रद्द करने की याचिका खारिज

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कनिमोई का 2019 का चुनाव रद्द करने की याचिका गुरुवार को खारिज कर दिया।जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कनिमोई के 2019 लोकसभा चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।

दरअसल 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में डीएमके नेता कनिमोई करुणानिधि के तमिलनाडु की थूथुकुड़ी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। उन्होंने चुनावी हलफनामे में पति का पैन कार्ड ना देने पर चुनाव रद्द करने की मांग को खारिज किया था।

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DMK Leader Kanimojhi.

Supreme Court:पति के पैन नंबर का जिक्र नहीं किया

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Supreme Court: कनिमोझी ने 2019 में थूथुकुड़ी क्षेत्र से चुनाव मैदान मे उतरीं थीं। जहां के मतदाता ए सनातन कुमार ने उनके चुनाव को चुनौती दी थी। शिकायतकर्ता सनातन ने आरोप लगाया है कि कनिमोझी ने पारिवारिक संपत्ति का खुलासा करते हुए अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर का जिक्र नहीं किया था।

Supreme Court:मद्रास हाईकोर्ट ने अपील स्‍वीकारने से किया था इनकार

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DMK Leader Kanimojhi.

मद्रास हाईकोर्ट ने इससे पहले उनकी अपील स्वीकारने से इनकार कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान कनिमोझी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने कहा, क्या मुझे यूं ही अदालत में भटकना चाहिए?

मेरे खिलाफ किस मामले के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? आखिर मैंने क्या छुपाया है? मेरे मतदाताओं ने मुझको 55 प्रतिशत से अधिक वोटों से चुनकर भेजा है, और वह मेरी जानकारी से संतुष्ट भी हैं।

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