केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को Supreme Court से राहत नहीं, 3 माह के अंदर अवैध निर्माण गिराने के आदेश

Supreme Court: मुंबई हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए यह माना था कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेग्युलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है।

0
178
Supreme Court on Minister Narayan Rane
Supreme Court

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार करते हुए 3 महीने के भीतर अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया। इस मामले में बॉम्बे हाइकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को 2 सप्ताह के अंदर गिराने का आदेश दिया था।जिसके खिलाफ राणे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई थी।

मुंबई हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए यह माना था कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेग्युलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है।

Supreme Court top news on Narayan Rane.
Supreme Court.

Supreme Court: अवैध निर्माण को अनधिकृत निर्माण की मंजूरी देने से इंकार

Supreme Court:  top news on Narayan Rane
Supreme-Court

इसके साथ ही हाइकोर्ट ने राणे परिवार की कंपनी के उस आवेदन को भी अस्वीकार कर दिया था।जिसमें यह मांग की गई थी, कि वह अनधिकृत निर्माण को मंजूरी दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि हम इसे मंजूरी देते हैं तो फिर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरू हो जाएंगे।इसके अलावा हाइकोर्ट ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक सप्ताह के अंदर जमा कराने का आदेश भी दिया था।

संबंधित खबरें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here