दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के स्टूडेंट को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन छात्रों का रेजिस्ट्रेशन नही हुआ है उनका पुराने रेट पर रजिस्ट्रेशन कराया जाए।
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि एक सप्ताह में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रेजिस्ट्रेशन के समय मे लेट फीस नही ली जाएगी।
इस मामले की अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में MHRD और UGC को भी पार्टी बनाया जाए।
जेएनयू प्रशासन ने जब कई छात्रों के फीस जमा करने की बात कही तो छात्रों की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि बच्चों ने दबाव में आकर डर के कारण फीस जमा की है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रशासन को बढ़ी फीस वापस तो लेनी ही चाहिए जिन छात्रों से पैसे लिए हैं, उन्हें भी लौटाना चाहिए।