कृष्ण जन्मभूमि विवाद में SC ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार

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मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि पर शाही ईदगाह के सर्वेक्षण को मंजूरी देने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई थी और सर्वेक्षण की मांग की थी। इस मांग को पिछले साल दिसंबर में एक स्थानीय अदालत ने स्वीकार कर लिया था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उच्च न्यायालय में आपत्ति दायर की थी।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ” सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और जहां तक स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तारीख 9 जनवरी तय की है। उच्च न्यायालय का आदेश जारी रहेगा और उच्च न्यायालय मामले पर आगे सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई रोक नहीं है।”

मालूम हो कि कल एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में शाही ईदगाह परिसर पर एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने को मंजूरी दे दी। सर्वेक्षण के लिए आयोग की रूपरेखा 18 दिसंबर को तय की जाएगी।

इससे पहले लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था। अग्निहोत्री ने अपने कानूनी मुकदमे में श्रीकृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी।

मथुरा अदालत में दायर मुकदमे में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में बनाई गई मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने पहले 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी।

कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद से संबंधित उच्च न्यायालय में कुल 18 मामले हैं, अदालत ने मथुरा में स्थानीय अदालत के समक्ष सभी लंबित मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है।

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