मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है। सूरत की अदालत द्वारा दी गई सजा पर रोक लग सके इसलिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक भाषण को लेकर सूरत की अदालत ने कांग्रेस नेता को मानहानि का दोषी पाया था और दो साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल राहुल जमानत पर बाहर हैं। उन्हें इस सजा को चुनौती देने के लिए अदालत द्वारा समय दिया गया था।
आज राहुल गांधी की ओर से याचिका दायर की गई और सूरत की अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई। याद हो कि पिछले महीने राहुल को सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में दोषी करार दिया था जिसके बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। इस महीने 20 अप्रैल को राहुल ने एक बार फिर से सूरत की अदालत से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी लेकिन अदालत ने ऐसा करने से इंकार कर दिया।
बता दें कि बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। राहुल ने 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।