Co-Location Case: आनंद सुब्रमण्यम को निचली अदालत से झटका, जमानत याचिका खारिज

NSE Co-Location Case: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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NSE Co-Location case
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Co-Location Case: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। CBI की विशेष अदालत ने एनएसई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर GOO आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका पर 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले मे CBI ने आनंद सुब्रमण्यम की जमानत का विरोध करते हुए कहा, कि वह हिमालयन योगी बनकर बच जाएंगे, लेकिन हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।को-लोकेशन मामले में CBI ने आनंद को 25 फरवरी को चेन्नई से गिरफ्तार किया था।

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Co-Location Case: गोपनीय जानकारियां की थीं साझा

गौरतलब है, कि CBI मई 2018 से को-लोकेशन घोटाले मामले की जांच कर रही है। हालांकि उसे अभी तक उस रहस्यमयी हिमालयी योगी की पहचान करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जिसके साथ एनएसई की पूर्व सीईओ रामकृष्ण ने गोपनीय जानकारियां साझा की थीं।

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सेबी की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि चित्रा रामकृष्ण सालों तक एक रहस्यमयी योगी के इशारे पर ही एक्सचेंज को चलाती रहीं। इसके बाद हुई फॉरेंसिक ऑडिट में आनंद सुब्रमण्यणम को ही रहस्यमयी योगी बताया गया था। हालांकि सेबी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में इस दावे को खारिज कर दिया था। चित्रा रामकृष्ण वर्ष 2013 में NSE की सीईओ बनी थी, उन्होंने बाद में आनंद सुब्रमण्यम को अपना सलाहकार नियुक्त किया था, जिन्हें बाद में 4.21 करोड़ रुपये सालाना के मोटे सैलरी पैकज पर GOO के रूप में प्रमोट किया गया था।

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