Chandigarh Mayoral Election : CJI बोले- ‘बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाने वाले रिटर्निंग ऑफिसर पर चले मुकदमा, जल्‍द हो मेयर चुनाव’

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Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धांधली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार (19 फरवरी) को सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को फटकार लगाई। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को भी कोर्ट ने संज्ञान में लिया और कहा, “हमें बताया गया है कि वहां दलबदल की घटनाएं हो रही हैं। चंडीगढ़ में जल्द ही चुनाव जरूरी हैं। इसके साथ ही मुख्य न्यायधीश ने कहा कि इस मामले की कल भी सुनवाई होगी।

कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से कौन-कौन से सवाल पूछे ?

बता दें कि CJI ने पिछले आदेश के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने पूछा रिटर्निंग ऑफिसर कौन है?
इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर से सवाल जावब का सिलसिला शुरू हुआ। कोर्ट ने पूछा रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे?

रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने बताया कि वहां बहुत शोर था। इसलिए मैं वहां देख रहा था।

कोर्ट ने फिर पूछा कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर X मार्क लगाया या नहीं?

मसीह ने कहा, “हां मैंने आठ पेपर पर ‘X’ मार्क लगाया था।”

कोर्ट ने फिर पूछा आप क्रॉस क्यों लगा रहे थे? किस नियम के तहत आपने ‘X’ मार्क लगाया?

मसीह ने कहा कि जिन पेपर में पहले से खराबी की गई थी। उन पर मैंने निशानी बनाई।

कोर्ट ने आगे कहा कि आप मान रहे हैं कि आपने वहा ‘X’ मार्क लगाया। मसीह के इस जवाब पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। आप पर केस चलना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर को निर्देश देंगे कि वह एक निष्पक्ष निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करें। नए सिरे से चुनाव हो और निगरानी के लिए एक न्यायिक अधिकारी की भी नियुक्ति हो।

कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल (SG) को कहा कि मसीह ने माना है कि उन्होंने मार्क लगाया है ऐसे में इनके खिलाफ करवाई होनी चाहिए।

सीजेआई ने मंगाए सारे रिकॉर्ड

कोर्ट ने कहा हम डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे नए रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करे। हम रजिस्टर जरनल हाई कोर्ट को कहेंगे की इसको मॉनिटर करें। साथ ही कोर्ट ने कहा हम रजिस्टार जरनल हाईकोर्ट को कहेंगे की वो सभी रिकॉर्ड ले कर हमारे पास आएं।

मंगलवार को होगी आगे की सुनवाई

SG ने कहा कि कल सुबह सुनवाई न की जाए। हालाकि CJI ने कहा कि हम कल दो बजे मामले की सुनवाई करेंगे। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने कहा कि वोटिंग का पूरा वीडियो भी अदालत में पेश करना होगा। मसीह को भी कल सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। कल यानी मंगलवार (20 फरवरी) को दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई होगी।

AAP मेयर पद के उम्मीदवार के वकील ने क्या कहा ?

वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) के मेयर पद के उम्मीदवार के वकील ने कहा सभी वीडियो फुटेज का संरक्षण किया जा चुका है। उन्होंने कहा, “मतपत्र को अवैध मानकर खारिज किया जा सकता है, इसके दो उदाहरण हैं, पहला, कागज पर एक निशान होता है जिससे मतदाता पहचान करता है। दूसरा यह कि वोट क्रॉस इस तरह से किया जाता है कि यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वोट किसके पक्ष में है।”

आरोप-प्रत्यारोपों से बचने के लिए SG ने सुझाव देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करने का और दोबारा चुनाव कराने के आदेश दे सकती है। जबकि AAP मेयर उम्मीदवार के वकील ने कहा कि क्या नए सिरे से चुनाव कराने के बजाय, निशानों को छोड़कर वर्तमान मतपत्रों की गिनती की जा सकती है? मामले की अगली सुनवाई कल होगी।

दलबदल को लेकर जताई चिंता
डीवाई चंद्रचूड़ ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि अनिल मसीह को मंगलवार (20 फरवरी) को होने वाली सुनवाई के दौरान भी मौजूद रहना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि वहां (चंडीगढ़) दलबदल की घटनाएं हो रही हैं। वहां चुनाव भी जल्द होने जरूरी हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 18 फरवरी की देर रात चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था।

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