कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि के मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर कोर्ट ने जमानत दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी को 25–25 हजार के दो मुचलकों पर जमानत मिली है। इससे पहले कांग्रेस सांसद आज सुबह कोर्ट में पेश हुए। दरअसल, मामला 4 अगस्त, 2018 को एक बीजेपी नेता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। बता दें कि इस मामले में सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी को समन जारी किया गया था। कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर केन्द्रीय गृह मंत्री को लेकर आपत्तिजनक और विवादित टिपण्णी की थी।
जानकारी के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को होगी। जमानत मिलने के बाद राहुल कोर्ट से अमेठी के लिए रवाना हो गए।
क्या है मानहानि का पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गांधी के खिलाफ साल 2018 में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने मानहानि का का केस कोर्ट में दायर किया था। उस समय अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब (अमित शाह के कार्यकाल के दौरान) राहुल गांधी ने कथित तौर पर एक हत्या के मामले में भाजपा की संलिप्तता का आरोप लगाया था। जिसपर बीजेपी नेता का दावा है कि राहुल गांधी के बयान से चार वर्ष पूर्व ही अमित शाह को 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट ने उन्हें आरोपमुक्त कर दिया था।