Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा स्थित प्राइवेट कंपनी त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दादरी पुलिस की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में सभी पक्षकारों से जवाब भी मांगा है।ये आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने कंपनी की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।
कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ नोएडा के दादरी थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर दर्ज हैं। कहा गया कि कंपनी ने वर्ष 2016 में किसानों से जमीन खरीदी थी। जिसकी रजिस्टर्ड सेल डीड है। 7 वर्ष बीत जाने के बाद ये कहते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया कि कंपनी ने बैनामा कराई गई भूमि से अधिक जमीन जलसाजी करके कब्जा कर ली है। कंपनी का कहना है कि इस विवाद का हल सिविल या राजस्व न्यायालय में संभव है।
Allahabad HC: विधायक अनिल त्रिपाठी के खिलाफ नोटिस जारी, 22 जुलाई तक मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेंहदावल के निषाद पार्टी के विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी को नोटिस जारी कर उनसे 22 जुलाई तक जवाब मांगा है।कोर्ट ने कहा है कि नोटिस पंजीकृत डाक के अलावा अखबारों में प्रकाशित भी किया जाए।विधायक के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल की गई है। विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग की गई है।चुनाव में सपा प्रत्याशी रहे याचिकाकर्ता जयचंद उर्फ जयराम पांडेय ने अनिल त्रिपाठी पर शपथपत्र में तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया है।
मेंहदावल विधानसभा से निषाद पार्टी-भाजपा गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी रहे अनिल त्रिपाठी ने विधान सभा चुनाव-2022 में निकटतम प्रतिद्वंद्वी जयचंद उर्फ जयराम पांडेय को लगभग पांच हजार मतों से पराजित किया है।
याची का कहना है कि विधायक पर कुल 23 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने नामांकन हलफनामे में नौ मुकदमों का ही उल्लेख किया है।
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