झारखंड के बहुचर्चित कथित लव-जेहाद मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल से रांची की नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव का तलाक हो गया है। रांची के फैमिली कोर्ट ने नेशनल लेवल की राइफल शूटर तारा शाहदेव को पति रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली से तलाक की मंजूरी दे दी। तारा ने पिछले साल तलाक की याचिका दायर की थी और दोनों पक्ष इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर हुए थे।

फैमिली कोर्ट के मुख्य जज ब्रिजेश कुमार गौतम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तलाक को मंजूरी दे दी। दोनों की शादी साल 2014 में हुई थी। इससे पहले कोर्ट ने चार जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था जब रकीबुल ने अपने पक्ष में कोर्ट के सामने तर्क दिए थे। इस दौरान तारा ने तलाक की मांग करने वाले कई हलफनामें कोर्ट में पेश किए। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि शादी झूठी जानकारी के आधार पर हुई और शादी बाद में उनका शारीरिक शोषण किया गया और प्रताड़ना दी गई।

कोर्ट में फैसले के बाद तारा शाहदेव ने कहा कि हमें इन मामलों में न्याय के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस शादी के खत्म होने के बाद उन्हें अपने करियर पर ध्यान देने में मदद मिलेगी।

तारा की शादी जुलाई 2014 में रंजीत सिंह कोहली से हुई थी जोकि बाद में रकीबुल हसन निकला। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ था जब तारा शाहदेव को रकीबुल को मिला एक इफ्तार पार्टी का इन्विटेशन मिला था। इसके बाद तारा ने कोर्ट में रकीबुल से तलाक के लिए याचिका दी थी। जिमसे उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। तारा शाहदेव ने अदालत में अपना बयान दिया कि शादी से पहले उसे यह पता नहीं था कि रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल मुसलमान है। शादी में न तो तिलक चढ़ाया और न फेरे लिये। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिए माना कि ऐसे तामम सबूत मौजूद हैं जिससे साफ होता है कि तारा शाहदेव को प्रताड़ित किया गया।

फैसला आने के बाद रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन ने कहा कि वो कोर्ट के आदेश का सम्मान करता है लेकिन वह इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। रंजीत सिंह का कहना है कि वह सिख खत्री जाति से है और कोई रकीबुल नहीं है।

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