कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशधारकों के लिए एक खुशखबरी है।  ईपीएफओ ने आधार संख्या जमा करवाने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी है। बता दें कि संगठन ने इससे पहले जनवरी में अपने सभी सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा करवाना अनिवार्य किया था। ईपीएफओ ने एक परिपत्र जारी कर कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को अपनाने वाले सभी नए सदस्यों की आधार संख्या 1 जुलाई 2017 से पहले जमा कराने के निर्देश दिए हैं।बता दें कि ईपीएफओ  ने पीएफ निकासी, पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों के निपटारे के लिये निर्धारित समयसीमा मौजूदा 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है। बता दें कि इस खबर से लगभग 4 करोड़ अंशधारकों को राहत मिली है।

Shareholders of EPFO will now be able to deposit the Aadhaar numbers till June 30वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2017 है। पूर्वोत्तर  में ईपीएफओ ने एक परिपत्र जारी कर सभी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को अपनाने वाले सभी नए सदस्यों की आधार संख्या नियोक्ता 1 अक्टूबर,2017 से पहले जमा कराएं । बता दें कि  पिछले दिनों श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ द्वारा चलायी जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में संशोधन किया ताकि वह अंशधारकों को पेंशन, भविष्य निधि और बीमा संबंधी सभी भुगतान सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से कर पाए। वहीं, पिछले दिनों सरकार ने 2016-17 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के खाते में यह ब्याज डाले जाने का निर्देश दिया गया था।

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