SC/ST/OBC को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इन समुदायों के लिए अब कॉन्ट्रेक्ट जॉब में भी आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके लिए कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं।
नियमों के अनुसार, आरक्षण सिर्फ 45 या उससे ज्यादा दिनों के अस्थायी नौकरियों में मिलेगा। केंद्र सरकार ने अदालत को ये भी बताया कि सभी मंत्रालयों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। आरक्षण की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है सरकारी विभागों में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में SC/ST/OBC आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर आरक्षण को लागू किया जाएगा।
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