सुप्रीम कोर्ट ने गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वाले गौरक्षकों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज केंद्र सरकार सहित अन्य छः राज्यों से जवाब माँगा है। कोर्ट में यह याचिका कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने दायर की थी। कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए जिन छः राज्यों को नोटिस दिया है उनमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक शामिल हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी।
कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में गोहत्या और उससे जुड़ी हिंसा के दस मामलों का ब्यौरा दिया गया था। इनमें हाल में राजस्थान के अलवर में हुई घटना के अलावा 2015 में यूपी में हुए दादरी कांड और गुजरात के ऊना में पिछले साल दलितों पर हुए हमले का मामला भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार गौरक्षकों को नियंत्रित करने के बदले इन्हें प्रोत्साहित कर रही है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में गौरक्षकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है।
सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई से पहले राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के आरोप में पिटाई और एक व्यक्ति की मौत को लेकर राज्यसभा में जम कर हंगामा हुआ था। सभी विरोधी पार्टियों ने इस मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गुंडागर्दी बताया था जबकि केंद्र सरकार ने इसे ख़ारिज किया था।