Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने निर्देश दिया कि आशीष अंतरिम जमानत अवधि के दौरान न तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे और न ही दिल्ली में।
Lakhimpur Kheri Case: तिकुनिया में 8 लोगों की हुई थी मौत
अदालत ने यह भी कहा कि वह मामले में मुकदमे की निगरानी करेगी। 3 अक्टूबर, 2021 को, लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में आठ लोगों की मौत हो गई थी। तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे किसानों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया, जिसमें आशीष बैठा था।
इस घटना के बाद, एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित रूप से गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर मार डाला। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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