“लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी “, SC के हिजाब बैन के फैसले पर बोले सपा सांसद

सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन को लेकर आज फैसला आया है। मगर कोर्ट के दो जजों की बेंच खुद इस फैसले को लेकर एकमत नहीं है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन को जारी रखने का आदेश रद्द कर दिया।

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Karnataka Hijab Case Verdict:
Karnataka Hijab Case Verdict: "लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी ", SC के हिजाब बैन के फैसले पर बोले सपा सांसद

Karnataka Hijab Case Verdict: कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई, इस दौरान दो जजों की बेंच की राय अलग-अलग रही। जिसके बाद इस मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकार रखा है, जिसके अनुसार फिलहाल कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब बैन रहेगा। इस फैसले के बाद अलग-अलग पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया रखनी शुरू कर दी है।

इसी कड़ी में यूपी के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस मामले में अपनी राय रखी है। सु्प्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हिजाब हटाया गया तो यह समाज के लिए गलत होगा।

Karnataka Hijab Case Verdict: "लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी ", SC के हिजाब बैन के फैसले पर बोले सपा सांसद
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Karnataka Hijab Case Verdict: क्या कहा शफीकुर रहमान ने?

उत्तर प्रदेश से सपा सांसद शफीकुर रहमान ने विवादित बयान देते हुए कहा कि हिजाब बैन होने से लड़कियां बेपर्दा होकर बाहर घूमेंगी और इससे आवारगी बढ़ने के हालात पैदा हो जाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सारा काम बीजेपी का किया हुआ है, बीजेपी ने माहौल खराब किया है।

Karnataka Hijab Case Verdict: बीजेपी के पूर्व मंत्री ने बताया गैर जिम्मेदार बयान

सपा सांसद के शफीकुर के इस बयान के सामने आने क बाद विवाद काफी बढ़ गया। उनके बयान पर गलत ठहराते हुए यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा की प्रतिक्रिया आई है। मोहसिन रजा ने उनके बयान को गैरजिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इसके लिए मांफी मांगनी चाहिए। वह देश की लड़कियों को पढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वह तालिबानी समर्थक रहे हैं। दुर्भाग्य से वो संसद के सदस्य हैं, जो इस तरह की भाषा बोलते हैं। मोहसिन रजा ने पूछा कि क्या आप इस्लामिक कल्चर लेकर आना चाहते हैं।

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Karnataka Hijab Case Verdict: कोर्ट के दोनों जजों की राय एकमत नहीं

सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन को लेकर आज फैसला आया है। मगर कोर्ट के दो जजों की बेंच खुद इस फैसले को लेकर एकमत नहीं है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन को जारी रखने का आदेश रद्द कर दिया।

जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा बहुत अहम है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए सभी अपीलों को अनुमति दी जाए। ऐसे में अब इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा गया है।

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