दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव को धनशोधन कानून के प्रावधानों के तहत भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) से जुड़े मामले में सोमवार को नियमित जमानत दे दी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने दिसंबर में आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 20 लोगों को अंतरिम जमानत दे दी थी और बाद में अंतरिम जमानत की अवधि 28 जनवरी तक बढ़ा दी थी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से श्री यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और श्री तेजस्वी यादव के खिलाफ धनशोधन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सीबीआई ने पिछले साल जुलाई में श्री लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता, सुजाता होटल के निदेशक एवं चाणक्य होटल के मालिक विजय और विनय कोचर, डिलाइट मार्केटिंग कंपनी ,जो अब लारा प्रोजेक्ट्स के नाम से जानी जाती है और आईआरसीटीसी के मार्केटिंग निदेशक पी के गोयल के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

सीबीआई ने आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख ने कोचर को गलत तरीके से फायदा देने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरूपयोग किया था। सीबीआई ने 16 अप्रैल 2018 को अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया और कहा कि एक निजी कंपनी को दो आईआरसीटीसी होटलों के परिचालन अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में लालू परिवार और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश हैं।

सीबीआई ने आरोप लगाया श्री लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, उन्होंने आईआरसीटीसी द्वारा रांची और पुरी में रेलवे के दो होटलों के रखरखाव का जिम्मा सुजाता होटल को दिया था। इसके बदले विनय और विजय कोचर को एक बेनामी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के जरिये पटना में अच्छी जगह पर तीन एकड़ का भूखंड आवंटित किया गया था।

सुजाता होटल को जब रेलवे के होटलों को टेंडर दिया गया, तो डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का स्वामित्व 2010 से 2014 के बीच सरला गुप्ता की बजाय श्रीमती राबड़ी देवी और श्री तेजस्वी यादव के पास था। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने सरकारी अधिवक्ता और बचाव पक्ष के वकील की सुनवाई के बाद लालू परिवार और अन्य आरोपियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने तीनों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।

-साभार, ईएनसी टाईम्स

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