Driving License: वाहनों को चलाने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। नियम है कि अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए खासकर दो या चार पहिया वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना बेहद जरूरी है। बता दें कि अब आप बिना आरटीओ ऑफिस (ट्रांसपोर्ट ऑफिस) जाए, ऑनलाइन के माध्यम से मात्र 7 दिनों में ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। भारत सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी है।
Driving License बनाने की डिजिटल व्यवस्था
बता दें कि भारत सरकार आपको सेंक्शन 4 के अंदर लर्निंग लाइसेंस रखने की इजाजत देती है। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। यानी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप बिना आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटे ही अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार, मात्र 16 साल की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है, लेकिन ये लाइसेंस केवल बिना गेयर वाली गाड़ियों को ही चलाने के लिए होंगे।
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन ही घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और इसे 7 दिनों में घर पर भी मंगवा सकते हैं। वहीं, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको आरटीओ जाना होगा।
ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई-
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आप परिवहन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाएं।
यहां आपके सामने पूरी लिस्ट आएगी, जिसमें से आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन चुनना होगा।
इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी।
इसके साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी आएगा।
सभी जानकारी भरने के बाद आपकों पेमेंट करना होगा।
बता दें कि पेमेंट फेल होने की स्थिति में आपको 50 रुपये फीस दोबारा भरनी पड़ेगी।
इस प्रोसेस से आप अप्लाई करते हैं, तो मात्र 7 दिनों में आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा।
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