पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द किया। सिंगल बेंच ने बीजेपी को राज्य में रथ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी थी।

बता दें गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रथ यात्रा को सशर्त अनुमति मिली थी। ममता सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच का रुख किया था।

ममता सरकार की पुलिस की ओर से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बतौर वकील पेश हुए, जबकि बीजेपी की ओर से एसके कपूर ने केस की पैरवी की। इससे पहले गुरुवार को ही जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती के एकल बेंच ने रथ यात्रा को अनुमति देते हुए कहा कि किसी भी अवांछित घटना या सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।

गुरुवार को फैसला देते हुए जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती ने कहा था कि आयोजकों को यात्रा निकालने से 12 घंटे पहले संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को सूचित करना होगा।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेतृत्व ने राज्य में प्रस्तावित 3 चरणों की रथ यात्रा की तारीख 28-31 दिसंबर के बीच तय करने की योजना बनाई है। लेकिन अब एक बार फिर इस मामले पर चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में सुनवाई से उसकी राह फिर कठिन हो गई है।

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