पिछले दिनों दिल्‍ली उच्च न्‍यायालय ने फ्लाइट्स में ठीक से मास्‍क न पहनने को लेकर सख्‍त टिप्‍पणी की थी। सभी घरेलू एयरलाइंस और DCGA के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थीं। इसमें उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक कार्रवाई और विमान की समय-समय पर जांच करना शामिल है। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने देखा कि यात्री हवाई अड्डे से उड़ान तक जाने के दौरान ठीक तरह से मास्क नहीं पहने हुए थे। उन्होंने स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया और तत्काल दिशानिर्देश जारी किए।

अब इसे लेकर डायरेक्‍ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने सख्त चेतावनी दी है।  कोविड महामारी के बीच हवाई यात्रा करने वालों को पूरी सावधानी बरतनी ही होगी। ऐसा न करने पर यात्री के खिलाफ डायरेक्‍ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन  ने सख्‍त ऐक्‍शन की चेतावनी दी है। एक सर्कुलर में DGCA ने कहा कि एयरपोर्ट में दाखिल होने से लेकर बाहर निकलने तक हर समय मास्‍क पहनना होगा। इसके अलावा, हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया तो भी प्‍लेन से उतार दिया जाएगा। DGCA ने कहा कि अगर कोई यात्री बार-बार नियमों का पालन नहीं करता तो उसे ‘उपद्रवी यात्री’ करार दे दिया जाएगा। DCGA ने सर्कुलर में कहा गया कि हवाई यात्रा करने वाले कुछ यात्री कोविड-19 प्रोटोकॉल्‍स का पालन नहीं करते हैं। मास्‍क ठीक से नहीं पहनते और सोशल डिस्‍टेंसिंग फॉलो नहीं करते। DGCA के अनुसार, बार-बार देखा गया है कि यात्री एयरपोर्ट में घुसते समय ठीक से मास्‍क नहीं पहने रहते और न ही बार निकलते समय। एयरक्राफ्ट में बैठे रहकर भी कुछ यात्री कोविड नियमों को ठीक से फॉलो नहीं करते।

cancellation of air tickets will be cheaper, DGCA reduced penalty amount
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DGCA ने सर्कुलर की खास बाते यूं हैं

  • एयर ट्रेवल के दौरान हर वक्‍त यात्र‍ियों को मास्‍क पहने रहना होगा तथा सोशल डिस्‍टेंसिंग मेन्‍टेन करनी होगी। मास्‍क नाक के नीचे न किया जाए जबतक कोई अपवाद की स्थिति न हो।
  • एयरपोर्ट में एंट्री पॉइंट पर तैनात CISF या अन्‍य पुलिस कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बिना मास्‍क के अंदर न आ पाए। CASO और अन्‍य सुपरवाइजिंग अधिकारी इसे निजी तौर पर सुनिश्चित कराएं।
  • एयरपोर्ट डायरेक्‍टर/टर्मिनल मैनेजर यह जरूर सुनिश्चित करें कि यात्री एयरपोर्ट परिसर में हर समय ठीक से मास्‍क लगाए हों और सोशल डिस्‍टेंसिंग फॉलो कर रहे हों। अगर कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता तो उसे चेतावनी देने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया जाए। कानून के मुताबिक, ऐक्‍शन लिया जा सकता है।
  • डिपार्चर से पहले, प्‍लेन में बैठा कोई यात्री अगर चेतावनी के बाद भी ठीक से मास्‍क नहीं पहनता तो उसे उतार दिया जाना चाहिए। फ्लाइट के दौरान अगर बार-बार मास्‍क पहनने से इनकार करता है और कोविड प्रोटोकॉल्‍स का पालन नहीं करता तो उसके साथ ‘उपद्रवी यात्री’ की तरह व्‍यवहार किया जाए।

इस बीच शुक्रवार रात तक के आंकड़ों के अनुसार, 24,866 नए मामले सामने आए। यह आंकड़ा 23 दिसंबर के बाद सर्वाधिक है। सबसे ज्‍यादा केस महाराष्‍ट्र से ही सामने आए जहां 15,817 नए मामलों का पता चला। राज्‍य में पिछले साल 1 अक्‍टूबर के बाद, पहली बार इतनी संख्‍या में कोरोना मरीजों का पता चला। 12 फरवरी से 11 मार्च के बीच महाराष्‍ट्र में 74 हजार ऐक्टिव केस बढ़े हैं। वहां ऐक्टिव मामलों में 229% की बढ़त देखने को मिली है।

igi airport

महाराष्ट्र के अकोला में शुक्रवार रात आठ बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लग गया। यह लॉकडाउन 15 मार्च की सुबह आठ बजे तक रहेगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी। वहीं नागपुर के बाद अब पुणे में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुणे में रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यही नहीं 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा होटल और बार रात दस बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।

कोविड वायरस से होने वाली मौतों की संख्‍या भी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 140 मरीजों की मौत हुई तो 28 जनवरी के बाद से सबसे ज्‍यादा है। महाराष्‍ट्र में सबसे ज्‍यादा 56 मौतें हुईं जबकि पंजाब में 34 मरीजों की जान चली गई। एक दिन पहले पंजाब में 18 मरीजों की मौत हुई थी यानी वहां मौतों का आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया। केरल में 14 मौतें दर्ज की गईं।

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