पेड न्यूज़ मामले में भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट के डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। लिहाजा अब मध्य प्रदेश भाजपा के मंत्री नरोत्तम मिश्रा कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। हाइकोर्ट ने मिश्रा को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

Delhi HC refuses Narottam Mishra's reliefदरअसल, मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। उन पर 2008 के चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ के आरोप लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने उनके तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की 2009 में की गई शिकायत पर चुनाव आयोग ने पाया कि उन्होंने  साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था।

इसके खिलाफ नरोत्तम मिश्रा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उन्होंने कोर्ट से आयोग के निर्णय पर स्टे और राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की अनुमति देने की मांग की थी। उन्होंने पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराने के हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा की अपील पर रविवार को ही सुनवाई करने का फैसला किया क्योंकि सोमवार यानि कल राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। दो जजों की पीठ ने मिश्रा को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित करने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया। जिससे अब वह कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का हिस्सा नहीं बन पाएंगे यानि वह अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। हालांकि मिश्रा के अपील पर हाई कोर्ट बाद में सुनवाई करेगी।

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