Facebook ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नए आईटी नियमों को 30 जुलाई को चुनौती दी थी। कंपनी ने इस कानून के खिलाफ Delhi High Court में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 अगस्त शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बता दें कि सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्थानों के लिए उन नये सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (Information Technology Law) को चुनौती दी गई है जिसके तहत मेसेजिंग ऐप के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि किसी संदेश की शुरुआत किसने की। इन याचिकाओं के जरिये नये नियमों को इस आधार पर चुनौती दी है कि वे निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और असंवैधानिक हैं।

WhatsApp और Facebook ने भारत सरकार के नए IT Law 2021 को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा है कि भारत सरकार के नए IT नियमों के तहत लोगों के अधिकारियों का हनन हो रहा है। निजता खतरे में पड़ जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने नोटिस जारी करके केंद्र को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से याचिका के साथ ही नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए अर्जी पर भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इस मामले पर 22 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के होगी। फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी, व्हाट्सऐप  ने अपनी याचिका में कहा कि यदि हम केंद्र के कानून द्वारा चलते हैं तो यूजर की निजता खत्म हो जाएगी साथ ही यह खतरनाक होगा।

इससे पहले आईटी नियम 2021 के खिलाफ समाचार पत्र प्रकाशकों ने देश की कई अदालतों में याचिका दाखिल की थी। उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए  बॉम्बे हाईकोर्ट आचार संहिता के पालन से संबंधित डिजिटल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के खंड 9 (1) और 9 (3) पर रोक लगा दी थी।

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