भागलपुर हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। स्थानीय अदालत ने भागलपुर हिंसा मामले के आरोपी अर्जित शाश्वत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को मामले की केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह ने इस मामले को लेकर अर्जित शाश्वत द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है।

बीजेपी नेता अर्जित शाश्वत की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उनके वकील मिश्रा ने दलील पेश की, कि उन्होंने कहा कि अर्जित एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उस जुलूस में कोई भी उत्तेजक या आपत्तिजनक बात नहीं की गयी थी। वहीं पिछले हफ्ते दो दिनों तक इस मामले को लेकर विधानसभा में हंगामा होता रहा है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस मामले में नरमी बरतने का आरोप लगाया था।

बता दें कि भागलपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में लोगों के साथ दो पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गये थे। इस मामले में दो प्राथमिकी में से एक में अर्जित शाश्वत सहित अन्य को नामजद आरोपी बनाये जाने के बाद वहां की एक अदालत ने अर्जित शाश्वत और 9 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। हिंदू नए साल की शुरुआत होने पर निकाले गये एक जुलूस में लाउडस्पीकर तेज बजाने का एक समुदाय द्वारा विरोध किये जाने पर हिंसा भड़क उठी थी। इस जुलूस का नेतृत्व अर्जित शाश्वत कर रहे थे। अर्जित पर आरोप था कि उन्होंने जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी।

एपीएन ब्यूरो

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