वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में 18 जनवरी को हुई जीएसटी काउंसिल बैठक में 29 वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी को शून्य कर दिया गया है, यानि 29 वस्तुओं पर जीएसटी को खत्म कर दिया गया। वहीं 49 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें 12 और 5 प्रतिशत कम कर दी गई है। इसके साथ ही छोटे मकानों पर लगने वाले जीएसटी में भी रियायतें दी गई है।

इस बैठक में 60 वर्ग मीटर तक के मकान व प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तथा सबको आवास देने की योजना के तहत बनने वाले मकानों पर भी छूट का भी फैसला किया गया है। इसके साथ ही पर्यावरण के अनुकूल बॉयोफ्यूल पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तथा सार्वजनिक परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली बॉयोफ्यूल से चलने वाली बसों पर जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।

वहीं मध्यम वर्ग को राहत देते हुए रेजिडेंट वेल्फेयर एसो. के सदस्यों को सोसायटी के मेंटेनेंस के लिए 7500 रुपये तक मासिक योगदान पर भी जीएसटी से छूट देना तय हुआ है। ढांचागत क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाते हुए काउंसिल ने मेट्रो रेल परियोजनाओं के कंस्ट्रक्शन की सेवाओं पर जीएसटी की दर 18 से 12 प्रतिशत करने का फैसला किया। सरकार को वर्क्सर कांट्रैक्ट सेवा मुहैया कराने पर भी जीएसटी की दर में कटौती की गई है। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सेवाओं पर जीएसटी की दर घटाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल ने चालू वित्त वर्ष में अब तक राजस्व संग्रह के टेंड की समीक्षा भी की।

काउंसिल ने इस बात पर चिंता जताई है कि कंपोजीशन स्कीम के तहत पंजीकृत 17 लाख कारोबारियों ने जुलाई से सितंबर की तिमाही में मात्र 300 करोड़ जीएसटी का भुगतान किया है। हालांकि सीजीएसटी और आइजीएसटी कानूनों बदलाव के लिए सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में विधेयक पेश कर सकती है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here