30 जून से पहले फटाफट करा लें PAN-Aadhar Link, नहीं तो…

PAN-Aadhar Link: सरकार के आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप अपना पैन आधार तुरंत लिंक करते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। 1 जुलाई से आयकर विभाग पैन आधार को जोड़ने के लिए आपसे 1,000 रुपये वसूल करेगा।

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PAN-Aadhar Link
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PAN-Aadhar Link: अगर आपके पास आधार या पैन कार्ड है और फिर भी उन्हें लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए है। 1,000 रुपये के जुर्माने से बचने के लिए आपको 30 जून तक पैन आधार को लिंक करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 तय की थी। लेकिन 31 मार्च से 30 जून तक लिंक कराने के लिए सरकार 500 रुपये जुर्माना के तौर पर वसूल रही है। वहीं अगर आप 30 जून तक लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको दोगुना जुर्माना देना होगा। यानी की 500 के बदले 1000 रुपये देना होगा।

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PAN-Aadhar Link पर सरकार के आदेश का क्या मतलब है?

सरकार के आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप अपना पैन आधार तुरंत लिंक करते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। 1 जुलाई से आयकर विभाग पैन आधार को जोड़ने के लिए आपसे 1,000 रुपये वसूल करेगा। यदि आप 31 मार्च, 2023 तक आधार पैन को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके गंभीर परिणाम होंगे।

PAN-Aadhar Link नहीं करवाने पर नुकसान ही नुकसान

बता दें कि यदि आप आधार-पैन लिंक नहीं करवाते हैं तो इसके कई नुकसान भी है। जैसे- आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर सकता है। इसके अलावा, पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे। वहीं बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी। इसके अलावा, अगर आप अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। लिहाजा इस तरह के कई सारे नुकसान से बचने के लिए आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से 30 जून के पहले तक फटाफट लिंक करा लें।

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आधार पैन को ऑनलाइन लिंक करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाएं:

  • आयकर ई-फाइलिंग के आधिकारिक पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाएं
  • यदि पहले से ही अपने पैन को अपनी यूजर आईडी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया है और पासवर्ड सेट नहीं किया है तो उस पर रजिस्टर करें। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके आयकर पोर्टल में लॉगिन करें
  • आपको एक पॉप अप स्क्रीन दिखाई देगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तो मेनू बार से प्रोफ़ाइल सेटिंग में जाएं और ‘आधार लिंक करें’ विकल्प चुनें
  • एक नई स्क्रीन खुलेगी। नई स्क्रीन में दिए गए बॉक्स में पैन नंबर, आधार विवरण, अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें
  • डिटेल्स वेरिफाई करने के बाद ‘मैं अपने आधार डिटेल्स को वेरिफाई करने के लिए सहमत हूं’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर ‘जारी रखें’ विकल्प चुनें
  • आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मिलेगा। इसे स्क्रीन पर बॉक्स में दर्ज करें और ‘Validate’ पर क्लिक करें। पेनल्टी देने के बाद हो जाएगा आपका पैन-आधार लिंक

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