बैंको में 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खाता खुलवाने वालों के लिए यह अहम खबर है। बैंको ने सभी खाताधारकों  के लिए अपने खाते सेल्फ अटेस्ट यानि स्व प्रमाणित करना अनिवार्य कर दिया है। यह अहम फैसला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉरेन अकाउंट टैक्स कम्पिलियेंस एक्ट (एफएटीसीए) के तहत सुनाया गया है। बैंको ने खाताधारको को अपने खाते स्व प्रमाणित कराने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया है। इस समय सीमा के अंदर यदि खाताधारक ऐसा नहीं करता है तो उसका खाता बंद कर दिया जाएगा।

खाता बंद करने के बाद किसी भी तरह का लेन-देन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि खाता बंद होने के बाद खाताधारक निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अपने खाते से जुड़े लेन-देन के कामों को पूरा कर सकेगा। खातों को स्व प्रमाणित करने की मंजूरी बैंको ने 31 अगस्त 2016 को ही दे दी थी लेकिन आईटी डिपार्टमेंट ने यह तारीख 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी। अब निर्धारित की गई तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वित्तीय संस्‍थानों को इस मसले में सलाह दी गई है कि वे स्‍वयं प्रमाण प्राप्‍त कर लें।

हम आपको बता दें कि एफएटीसीए भारत और अमेरिका के बीच 31 अगस्त को की गई संधि है। संधि के तहत खाता धारकों के वित्तीय लेन-देन की जानकारी एक दूसरे से साझा की जा सकेगी। इस संधि को विदेशी खाते कर क्रियान्वयन कानून- फॉरेन अकाउंट टैक्स कम्पिलियेंस एक्ट का नाम दिया गया। इसके तहत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 तक सभी प्राइवेट और कंपनी अकाउंट्स के लिए खुद से ही प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here