Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में हिन्दू पक्ष को झटका, फिलहाल मस्जिद में सर्वे नहीं होगा

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Shri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल किया है। कोर्ट ने इस मस्जिद का सर्वे करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 23 जनवरी को सुनवाई करेगा।

Shri Krishna Janmabhoomi Case: सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले में मेटनबिल्टी पर सुनवाई कर सकता है लेकिन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के जज आगे नहीं बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हिंदू पक्ष की दलीलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है। आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी इस न्यायालय में लंबित है। हमें उस पर भी फैसला लेना है।

Shri Krishna Janmabhoomi Case: मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिन्दू पक्ष को नोटिस

शीर्ष अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिन्दू पक्ष को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अब 23 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 18 याचिकाओं के मथुरा जिला अदालत से हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ईदगाह कमेटी ने हाई कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग भी की है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर सहमति दी थी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि उस मस्जिद में हिन्दू प्रतीक चिह्न हैं, जिससे पता चलता है कि वह कभी हिंदू मंदिर था।

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