Rampur By-Election: आजम खान के खिलाफ एक और FIR दर्ज, चुनाव आयोग के खिलाफ की थी टिप्पणी

कोतवाली पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी किशन अवतार ने कहा कि खान पर आईपीसी की धारा 153-ए, 505 (1), और 505 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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Azam Khan
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Rampur By-Election: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल, रामपुर प्रशासन ने आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आजम खान पर एक चुनावी सभा के दौरान पुलिस और चुनाव आयोग के खिलाफ भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है।

सुजेश कुमार सागर ने की शिकायत

रामपुर उपचुनाव के लिए पोल पैनल के वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी सुजेश कुमार सागर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस स्टेशन में 2 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बता दें कि इससे पहले भी एक चुनावी सभा के दौरान महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए खान पर मामला दर्ज किया गया था।

शिकायत में कहा गया है, “समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार असीम राजा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री आजम खान ने आम जनता को भड़काने के लिए पुलिस, चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।”

Azam Khan
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लोगों के बीच नफरत फैलाने का लगा आरोप

आजम खान ने अपने संबोधन में कहा कि यहां आइए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), आप यहां आइए, विधायक का प्रमाणपत्र दीजिए, हम भी मूर्खों की तरह ताली बजाएंगे। आप अकेले मूर्ख नहीं बन सकते, हमें भी अनुमति दीजिए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि खान ने सार्वजनिक बैठक में मौजूद लोगों के बीच घृणा भड़काने और नफरत पैदा करके सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश की और आचार संहिता का उल्लंघन किया।”

कोतवाली पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी किशन अवतार ने कहा कि खान पर आईपीसी की धारा 153-ए, 505 (1), और 505 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक महीने पहले रामपुर की एक अदालत ने आजम खान को 2019 के एक ‘विवादित भाषण’ मामले में दोषी ठहराया था और तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में प्राथमिकी 9 अप्रैल, 2019 को दर्ज की गई थी।

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