कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना, जानें पालतू जानवरों के लिए Noida में बने नए नियम…

नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बैठक में लिया गया फैसला

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Noida News: कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना
Noida News: कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

Noida News: कुत्ते या बिल्लियों को पालने वालों के लिए अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब आप ऐसे ही अपने पालतू कुत्ते या बिल्लियों को कहीं पर भी खुले में नहीं छोड़ सकते हैं, उनका आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वे किसी को काटते हैं, तो उसके लिए आप पर 10 हजार का जुर्माना तक लग सकता है। इसके साथ ही आपको इलाज का खर्च भी देना होगा। पालतू जानवरों के लिए यह नया नियम नोएडा में लागू होने जा रहा है। बाकायदा इसके लिए नोएडा ऑथारिटी ने एक बैठक कर फैसला लिया है।

Noida News: कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना
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Noida News: नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बैठक में लिया गया फैसला

बता दें कि नए नियम के अनुसार, अब पालतू कुत्तों या बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 रखी गई है। अगर इस तय समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो इसके लिए जुर्माना भी लगेगा। वहीं, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने ट्वीट कर इसकी विस्तृत जानकारी शेयर की है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा “आज नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों हेतु नोएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए। नोएडा क्षेत्र हेतु एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है।”

Noida News: कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना
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प्राधिकरण की सीईओ की मुख्य बातें-

  1. दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा।
  2. पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन / एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गई है। उल्लंघन की स्थिति में (दिनांक 01.03.2023 से ) प्रतिमाह रू 2000/- का जुर्माना लगाए जाने का प्राविधान है।
  1. आरडब्लूए/एओए / ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स हेतु डॉग्स शेल्टर का निर्माण जिनके रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित आरडब्लूए / एओए का होगा। आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता चिन्हीकरण जहां तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स / आरडब्लूए / एओए द्वारा ही की जाएगी।
  2. पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किए जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी।
  3. पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में ₹10000/-आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किए जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जाएगा।

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